उद्देष्य:- राजकीय कर्मचारियों/राजकीय हिस्सेदारी वाली संस्थाओं के कर्मचारियों की तात्कालिक आवष्यकताओं की पूर्ति हेतु तरलता की सुविधा उपलब्ध कराना। ऋणी खाते का संचालन आवष्यकतानुसार कर सकेगा। ।
पात्रता:- समस्त नियमित रूप से चयनित राजकीय कर्मचारी एवं राजकीय हिस्सेदारी वाली संस्थाऐं/निगम/बोर्ड जो कि जिला कलक्ट्रेट परिसर से आसपास स्थापित कार्यालयों के कर्मचारी है। संविदा आधारित कर्मचारी सम्मिलित नहीं है।
अनिवार्यता:-
1. अन्तिम माह का वेतन प्रमाण-पत्र। 2. नियमित कर्मचारी होने का प्रमाण-पत्र। 3. स्थाई निवासी प्रमाण-पत्र। 4. एक सरकारी कर्मचारी की जमानत जो कि बैंक को स्वीकार हो। 5. सेवानिवृत्ति से पूर्व साख सीमा खाता बंद कराना होगा। गारन्टर की सेवानिवृत्ति की दषा में अन्य गारन्टर उपलब्ध करवाना होगा। 6. ऋणी एवं गारन्टर को बैंक का नोमिनल सदस्य बनना होगा। इस हेतु बचत खाते में रू. 1000/- एवं प्रवेष शुल्क रू. 11/- पृथक-पृथक जमा करवाना होगा।
ब्याज दर:- स्वीकृति साख सीमा पर कल्पतरू योजना के तुल्य ब्याज दर वसूल की जावेगी जो वर्तमान के @12% वार्षिक है। ब्याज दैनिक बकाया के आधार पर प्रतिमाह लगाया जाकर असल में जोड़ा जावेगा। ब्याज की गणना उपभोग की गई अवधि के लिए की जावेगी। अवधिपार होने की स्थिति में 3 प्रतिषत दण्डनीय ब्याज वसूल किया जावेगा। ऋणी को प्रतिमाह साख सीमा पर लगाई गई ब्याज राषि जमा करवानी अनिवार्य होगी।
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