उद्देश्य:- भौतिक आवश्यकताओं, व्यवसाय वृद्धि, बच्चों की शिक्षा, शादी, सामाजिक उत्सव एवं अन्य दायित्वों के निर्वहन में सक्षमता बनाये रखने हेतु ऋण सुविधा उपलब्ध कराना।
पात्रता:- राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के कार्यालय/निगम/निकायों एवं सहकारी संस्थाओं के स्थायी अधिकारी/कर्मचारी, निजी व्यवसायी/कर्मचारी एवं डेयरी समितियों के सचिव।
ऋण राशि:- अधिकतम रुपये 1,00,000/-
ब्याज दर:- 12.00 प्रतिशत
EMI
Period
Month
12
18
24
30
36
42
48
54
60
Installment per one Lakh
12%
8940
6154
4763
3930
3377
2983
2689
2461
2280
10%
8847
6061
4670
3837
3282
2887
2592
2363
2180
प्रोसेसिंग चार्जेज:-ऋण राशि का 1 प्रतिशत एवं सर्विस टैक्स
ऋणी एवं जमानतदार का शाखा में सावधि खाता (1000+11)
अवधि:-
अधिकतम 5 वर्ष जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति 18 माह से कम हो, उन्हें यह सुविधा उपलब्ध नही होगी।